प्रवासी मजदूरों को हिमाचल
इस बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित है। जिला के विभिन्न स्थानों पर मौसमी क्रियाकलापों में लगे प्रवासी मजदूरों को अपने घरों को लौटना है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरटीओ, ऊना को अनिवार्य कर्फ्यू पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरटीओ कर्फ्यू का पास जारी करने के साथ-साथ परिवहन विभाग के नियमों व प्रावधानों के तहत ऐसी आवाजाही के लिए अनिवार्य अनुमति भी जारी कर सकते हैं।