हिमाचल प्रदेश में अब एक व्यक्ति चार से ज्यादा शराब की बोतलें भी खरीद पाएगा। जहां प्रदेश में तेल व दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं शराब की कीमतें कम हो रही हैं। इतना ही नहीं शराब के ठेकेदारों व खरीदारों को तरह तरह की छूट दी जा रही है। जयराम मंत्रिमंडल में वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में ऐसे ही कई फैसलों को मंजूरी मिली है। जिससे आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन यदि आप शराब के शौकीन है, तो यह आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है।
निर्धारित मूल्य से ज्यादा में शराब बेचने पर लगने वाला जुर्माना घटा
इसी के साथ साथ ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने पर लगने वाला जुर्माना भी कम कर दिया है। पहले इसके लिए पचास हजार तक का जुर्माना भरा जाता था, लेकिन अब उसे पूरा पचास फीसदी कम कर दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार राजस्व पर बुरा प्रभाव करने के लिए नई व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिए गए हैं। दुकानदार के लिए यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता था कि खरीदार के कितने अन्य व्यक्ति साथ में है। इसलिए खरीदार को यह सुनिश्चित करने का मौका स्वयं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आम जनता शराब सस्ती होने व खाद्य सामग्री महँगी होने पर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रही है।
इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा
- शराब को ले जाते समय खरीदार को एक साथी की आवश्यकता होगी।
- अकेले व्यक्ति द्वारा चार बोतल ले जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
- शराब के ठेकेदार विदेशी व अंग्रेजी शराब का कोटा भी उठा सकेंगे, लेकिन इसके लिए अलग से फीस देनी होगी।
- निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेचने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसके लिए ठेकेदारों को कुछ फीस जमा कराना अनिवार्य होगा।