हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से बढ़ रही मृत्यू दर को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू से संबंधित नए निर्णय लिए हैं। 10 मई 2021 से प्रदेश नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के अनुसार 10 मई सुबह 6 बजे से आवश्यक वस्तुओं और दैनिक जरूरतों की दुकानों को भी तीन घंटे के लिए खोला जाएगा। उपायुक्तों की ओर से दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया जाएगा। किसी भी तरह की अन्य दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं।
सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ सार्वजनिक परिवहन को बंद करने का फैसला लिया गया है। आगामी आदेश आने तक वहीं वाहन चलेंगे जिनके के लिए बाहर जाना अतिआवश्यक हो। आपात स्थितियों में बाहर जाने वाले वाहनों को कोई मनाही नहीं है। इसके अलावा जनता से आग्रह किया गया है कि अपने घरों में रहें। यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है तो कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा।