हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया को जारी कर दिया है। जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में निर्धारित समय के लिए कोरोना कर्फ्यू
इस चीजों पर लगाई गई है रोक
- धारा 144 के तहत, एक जगह पर पांच लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति नहीं है।
- विवाह और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। इसी के साथ शामिल लोगों को कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
- सभी तरह के संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
- शराब के ठेके, बार, सिनेमा हॉल, मॉल, बाजार, जिम, शॉपिंग कंपलेक्स, स्वीमिंग पूल और अहाता इत्यादि को खोलने पर रोक लगाई गई है।
अधिसूचना में इन चीजों की दी है अनुमति
कर्फ्यू के चलते 50 फीसदी क्षमता से बसें चलाने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली दुकानों को निर्धारित समय के लिए खोला जाएगा। जिसमें डिपो, डेयरी उत्पादन, फल-सब्जी की दुकानें, चारा व खाद की दुकानों को शाम छह बजे तक खोला जाएगा। होटल, रेस्तरां और ढाबों को भी खोलने पर भी रोक नहीं लगाई गई है। एमबीबीएस के चौथे व पांचवें वर्ष की कक्षाएं जारी रहेंगी। नर्सिंग के विद्यार्थियों की भी तीसरे वर्ष की कक्षाएं चलती रहेंगी। ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करने बाद हवाई व रेल यात्रा को किया जा सकता है।