हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुलाई 2017 में हुए कोटखाई रेप और मर्डर केस में शिमला की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। बुधवार दोपहर को सुनाई इस फैसले में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दे दिया है। 11 मई को दोषी को सजा सुनाई जाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के समय 14 दलीलें पेश की गई, जिसमें से 12 दलीलें दोषी के विरुद्ध थी। वर्चुअली पूरी सुनवाई की गई जिसमें आरोपी ने जज से कहा कि “सर मैंने रेप नहीं किया”।
लेकिन पेश की गई दलीलों के अनुसार घटना के दौरान नीलू घटनास्थल पर मौजूद था। वहीं नीलू के डेंचर का मिलान गुड़िया के शरीर पर काटे गए निशाने के साथ मेल खा रहा है। इस प्रकार आरोपी नीलू का दोष सिद्ध हो गया है।
गौरतलब है कि 04 जुलाई 2017 को दसवीं की यह छात्रा स्कूल से लापता हुई थी। दो दिनों के बाद उसका शव दांदी के जंगलों में नग्न अवस्था में मिला था। इस घटना के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन पांच आरोपियों को बेल पर छोड़ दिया था।
इस मामले की जांच के दौरान कुछ दिनों बाद 18 जुलाई को कोटखाई के थाने में एक आरोपी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। जिसके बाद भड़की जनता ने पुलिस थाना जला कर राख कर दिया था। सीबीआई जांच में इस मामले की पूरी तरह स्थिती स्पष्ट नहीं हो पाई है। 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किए इस आरोपी को 28 अप्रैल 2021 में दोषी सिद्ध किया गया है।