जिला बिलासपुर में झंझूता थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। जिसमें नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हुआ है। न्यायाधीश ने इस दोषी को नाबालिग बच्ची के साथ किए दुष्कर्म के आरोप में दस साल की कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए की सजा सुनाई है। दोषी का नाम चूंका राम निवासी तहसील झंझूता बताया गया है।
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जबरदस्ती बनाए थे शारीरिक संबंध
मामले की पूरी जांच के बाद पता चला कि दोषी पीड़िता से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था और भांजी के रोके जाने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया कि जब उसके मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, उस समय उसकी आयु 18 वर्ष भी नहीं हुई थी।
इस जुर्म पर धारा 376, 506 आईपीसी और पोस्को एक्ट 6-21 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।