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लोन मोरेटरियम में कोई सुप्रीम राहत नहीं। कंपाउड इंटरेस्ट में छूट

लंबे समय से चल लोन मोरेटोरियम पर आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया की कर्जदारों को सरकार लोन मोरिटोरियम पोकिक्यूवीके अनुसार ही छूट दी जाएगी उसमे किसी तरह दखल कोर्ट नहीं देगा।

छोटे कर्जदारों को पहले ही कंपाउड इंटरेस्ट में छूट दी जा चुकी इसलिए और राहत देना मुश्किल है।

 

 

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